Solution
मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना
● योजना प्रारम्भ : 25 जून, 2021
● वित्त पोषित :- राज्य सरकार द्वारा
● कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी।
● योजनान्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/बालिकाओं को तात्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख रु. की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹5 लाख की सहायता राशि देय है।
● साथ ही इन बच्चों को शैक्षणिक/अन्य सहायता के अन्तर्गत कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय/छात्रावास /विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डी.बी.टी. योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से देय है।
● इसी प्रकार योजनान्तर्गत विधवा महिला को ₹1 लाख की तात्कालिक सहायता के साथ ही ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय हैं। अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की गई हैं।